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अभी-अभी आदित्यनाथ को CM पद से हटाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाख़िल, मुश्किलों में फसे योगी




इलाहबाद हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को समन भेजकर पूछा है कि योगी आदित्यनाथ एक साथ मुख्यमंत्री और सांसद कैसे रह सकते हैं ? इसके अलावा कोर्ट ने उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या को लेकर भी सवाल खड़े किये है! यह नोटिस हाईकोर्ट ने सोमवार को जारी किया था!

क्या था मामला…

आपको बता दें कि एक समाजसेवी संजय शर्मा ने सोमवार को हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है! जिसमे शर्मा ने याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बतौर सांसद तनख्वाह और बाकी सुविधाएं ले रहे हैं!
इस मामले को लेकर कोर्ट का कहना है कि वो दोनों एक साथ दो पदों पर नहीं रह सकते हैं! शर्मा ने अपनी दलील में मांग की ही कि योगी और मौर्य की नियुक्ति रद्द किया जाए! कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 24 मई को करेगी!

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