ईद मीलादुन्नबी (صلی اللہ علیہ وسلم) की छुट्टी रद्द करने के खिलाफ मुस्लिमों ने ली हाई कोर्ट की शरण
उत्तरप्रदेश में बीजेपी की सरकार के गठन के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद मीलादुन्नबी (सल्ल.) की छुट्टी रद्द करने का फैसला लिया था. जिसके खिलाफ अब मुस्लिम संगठनों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में सरकार के इस फैसले को चुनौती दी गई है. याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डी बी भौंसिले और जस्टिस यशवंत शर्मा ने राज्य सरकार से इस बारें में जारी की गई अधिसूचना की कॉपी मांगी है.
कोर्ट ने कहा कि अधिसूचना मिलने के बाद अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी. राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना 25 अप्रैल को जारी की थी. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि राज्य सरकार को इन छुट्टियों को खत्म करने का कोई अधिकार नहीं है जिसे केंद्र सरकार ने नीगोशी अपील इंस्ट्रूमेंट की धारा 25 के तहत छुट्टी घोषित कर रखा है.
याचिकाकर्ता की और से दलील दी गई कि ईद मीलादुन्नबी दो दिसंबर को है और उस दिन केंद्र सरकार ने कानून के तहत छुट्टी की घोषणा कर रखा है, ऐसे में राज्य सरकार को इस छुट्टी को ख़त्म करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है.
