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माँस खाने से किसी को रोका नही जा सकता,बूचड़खानों के नए लाइसेंस जारी करे यूपी सरकार:हाईकोर्ट ने लगाई फटकार



यूपी की सत्ता में आने के बाद सूबे में बूचड़खानों पर कार्रवाई करने वाली योगी सरकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि वह किसी को मांस खाने से नहीं रोक सकती है।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि सरकार जल्द से जल्द बूचड़खानों के नए लाइसेंस भी जारी करे और मीट की दुकानों के पुराने लाइसेंस भी रिन्‍यू किया जाए।

हाईकोर्ट ने प्रदेश के भीतर अवैध बूचड़खानों को बंद करने के मामले में कहा है कि सरकार 17 जुलाई तक इस मामले में हल लेकर आए।
बता दें कि न्यायमूर्ति एपी साही और न्यायमूर्ति संजय हरकौलि की पीठ ने इस मुद्दे से जुड़ी कई याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार बूचड़खानों और मीट दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कर रही है।

उधर, उत्तर प्रदेश सरकार का कहना था कि उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों का अनुपालन होने पर ही वह लाइसेंस नवीनीकरण करेगी।

उल्‍लेखनीय है कि यूपी चुनावों में बड़ी जीत हासिल कर बीते 19 मार्च को मुख्‍यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्‍यनाथ ने बड़े पैमाने पर प्रदेश में चल रहे अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई करते हुए उन्‍हें बंद करने के आदेश दिए थे।

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