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बरेली:मौलाना असजद रज़ा के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज,सुनवाई चार सितंबर को






बरेली,स्वतंत्रता दिवस पर मदरसों में राष्ट्रगान न पढ़ने की अपील करने वाले आला हजरत खानदान से जुड़े शहर काजी मौलाना असजद रजा खां के खिलाफ अधिवक्ता वीरेंद्र पाल गुप्ता के प्रार्थना पत्र पर सीजेएम कुसुम लता राठौर ने अपनी कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। इस मामले में अगली सुनवाई चार सितंबर को होगी।

बृहस्पतिवार को मानव अधिकार संरक्षण मंच के अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र पाल गुप्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि मौलाना असजद रजा खां निवासी मोहल्ला सौदागरान, कोतवाली बरेलवी मसलक के खास व्यक्ति हैं। समाज में उनका खास प्रभाव है। उन्होंने 15 अगस्त को मदरसों में मुस्लिमों से राष्ट्रगान न पढ़ने की अपील की। मुस्लिम समुदाय के लोगों को राष्ट्रगान न गाने के लिए उकसाया गया।

इतना ही नहीं तमाम मुस्लिम उलमा ने मदरसों में राष्ट्रगान गाने के बजाए विरोध में तकरीरें की। राष्ट्रगान न पढ़कर सरकार के आदेश का पालन न करके जानबूझकर चुनौती दी गई। इस मामले में राजद्रोह एवं राष्ट्रगान को अपमानित करने का अपराध किया गया। इससे कटुता एवं शत्रुता की भावना भी उत्पन्न हुई, जो स्वयं में अपराध है।

इसलिए असजद रजा खां के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति के लिए देश पहले है। सीजेएम ने मामले की सुनवाई के लिए चार सितंबर तिथि तय कर दी है। साथ ही कोतवाली पुलिस से इस संबंध में रिपोर्ट भी मांगी गई है।




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