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गौ आतंकियों की आई आफत,सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों पर कारवाही करने का दिया आदेश…






कथित गोरक्षकों की हिंसा के मामलों से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम सुनवाई की.जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि जो लोग गोरक्षा के नाम पर हिंसा में संलिप्त हैं, उनको कानून के शिकंजे में लाने की जरूरत है और साथ ही पीड़ितों को मुआवजा देने की भी जरूरत है.कोर्ट ने यह फैसला पहलु खान की हत्या के मामले में सुनवाई के बाद दिया.

शुक्रवार तक रिपोर्ट दाखिल हो…
कोर्ट ने गुजरात, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक और यूपी को आदेश दिया कि वे अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट शुक्रवार को ही दाखिल करें. वहीं, अन्य राज्यों से जल्द से जल्द रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी.

6 आरोपियों को मिली थी क्लीन चिट…
हाल में ही राजस्थान पुलिस ने पहलू खान की हत्या के मामले में 6 आरोपियों को क्लीनचिट दी है.जबकि इन आरोपियों की पहचान मौत से पहले खुद पहलू खान ने की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में सभी राज्यों से कहा था कि वे गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा को काबू करने के पर्याप्त कदम उठाएं और अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करें.




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