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यूपी में मदरसों की विडियोग्राफी करना पड़ा भारी, योगी सरकार को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार






स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मदरसों को दिए गए विशेष आदेश का मामला ठंडा होता नजर नहीं आ रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट इस संबंध में यूपी सरकार से जवाब तलब किया है।

दरअसल, सूबे के सभी मदरसों को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था। आदेश के मुताबिक, सभी मदरसों को 15 अगस्त के दिन राष्ट्र ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने का आदेश दिया गया था। साथ ही पूरे समारोह की वीडियोग्राफी का भी आदेश दिया गया था।

आदेश के खिलाफ याचिका
सरकार के इसी आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। चीफ जस्टिस डी बी भोसले और जस्टिस एम के गुप्ता की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। जिसके बाद पीठ ने यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। ये याचिका इलाहाबाद के नवाब महमूद ने दाखिल की थी।

14 सितंबर को अगली सुनवाई
हालांकि, सरकार ने इस मामले की रिपोर्ट 8 अगस्त को मांगी थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी।

बता दें कि सरकार के इस आदेश को लेकर काफी चर्चा हुई थी। कई मदरसों ने इस आदेश का पालन करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। हालांकि, ज्यादातर मदरसों ने राष्ट्र ध्वज फहराने और राष्ट्र गान गाने का काम किया था।

हिंदी में नाम का आदेश
हाल ही में योगी सरकार ने सूबे के सभी मदरसों के लिए नया आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक सभी मदरसों को अपना नाम, खुलने और बंद होने का वक्त समेत तमाम जानकारियां हिंदी में लिखनी होंगी।




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