सुप्रीमकोर्ट ने गौरक्षकों की हिंसा के खिलाफ राज्यों को दिया ये आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह यह बताए कि अगर राज्य सरकारें ऐसी हिंसा को रोकने में विफल रहते हैं तो उन पर क्या कार्रवाई की जा सकती है? बता दें कि पिछले कुछ सालों से देशभर में गौरक्षा के नाम पर कई लोग मारे गए और कई घायल हुए हैं। इनमें मवेशी, मांस व्यापारी, ट्रांसपोर्टर्स और यहां तक कि किसानों को भी निशाना बनाया गया है।
कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा, इस तरह की हिंसा रोकने के लिए एक योजना बनाएं। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा था कि वह गौरक्षा के नाम पर हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, राज्यों को भी उसी का पालन करना चाहिए।
बता दें कि साल 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से गौरक्षकों के हमले तेज हुए हैं। यही नहीं कई कई बीजेपी शासित राज्यों में गाय की हत्या करने पर सख्त कानून बनाए हैं।
आपको बता दे कि, पिछले तीन साल के मोदी कार्यकाल में गौरक्षकों की हिंसा काफी बढ़ चुकी है और ये एक चिंता का विषय भी बन चूका है। लेकिन सुप्रीमकोर्ट ने ये आदेश देकर बहुत ही अच्छा काम किया है। अब ये देखना है कि, राज्यों की सरकारें सुप्रीमकोर्ट के इस आदेश पर पालन करने में कहाँ तक सफल हो पाती है।
