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वंदेमातरम पर फिर से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फ़ैसला, भक्तों को आ जायेगा रोना..






सुप्रीम कोर्ट ने वंदे मातरम को जन गण मन के बराबर मानने के लिए दायर याचिका ख़ारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। जनहित याचिका में कहा गया था कि वंदे मातरम का अपमान करने वालों के खिलाफ वही कार्रवाई हो जो जनगणमन का अपमान करने वालों के खिलाफ होती है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनने के बाद ख़ारिज कर दिया। 1971 में बने कानून के मुताबिक जनगणमन का कोई भी व्यक्ति अपमान नहीं कर सकता। याचिका में मांग की गई थी कि कानून में बदलाव कर उसमे वंदे मातरम को भी शामिल किया जाए।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। बता दे वन्दे मातरम को लेकर कई राज्य की निकाय और विधानसभा में गाने को अनिवार्य करने सम्बन्धी कानून है। महाराष्ट्र विधानसभा में इसको लेकर आल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लीमीन और भाजपा-शिवसेना में कई झडप हो चुकी है।

यूपी में कई नगर निगमों में वन्देमातरम गाने को अनिवार्य बना दिया गया है। हालाँकि, वन्देमातरम् को लेकर मेरठ नगर निगम की मेयर ने घोषणा की है कि मेरठ में नगर निगम की बैठको में जन गन मन तो अनिवार्य होगा लेकिन वन्देमातरम अनिवार्य नही रहेगा।




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